जलकर के अधिभार (ब्याज) में 100 फीसदी छूट का लाभ मिलेगा

जगदलपुर. नगर निगम जगदलपुर की सामान्य सभा में कुल 12 एजेंडों पर चर्चा की गई, जिसमें एजेंडा क्रमांक 10 को भी सर्वसम्मति से पारित किया गया।
इस एजेंडे के अंतर्गत ऐसे जलकर दाताओं को राहत प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, जिन्होंने पिछले 2 वर्ष या उससे अधिक समय से अपना जलकर जमा नहीं किया है। ऐसे सभी बकायेदारों को 30 अप्रैल तक का समय दिया गया है, जिसमें वे अपने बकाया जलकर का भुगतान कर सकते हैं।
इस योजना के तहत वन टाइम सेटलमेंट (OTS) लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत बकाया जलकर पर लगाए गए अधिभार (ब्याज) में 100 फीसदी छूट दी जाएगी अर्थात उपभोक्ता केवल मूल राशि जमा कर अपना बकाया समाप्त कर सकते हैं।
महापौर संजय पाण्डे ने बताया कि इस विषय पर सदन में गहन विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। उन्होंने सभी बकायेदारों से अपील की है कि वे इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाते हुए एकमुश्त भुगतान कर अपना बकाया जलकर जमा करें।
नगर निगम जलकार्य सभापति सुरेश गुप्ता ने कहा कि 30 अप्रैल तक दी जा रही यह 100 फीसदी अधिभार छूट योजना नागरिकों के लिए एक विशेष अवसर है। उन्होंने बताया कि बकायेदारों की सुविधा के लिए निगम द्वारा दो कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है, जिनसे संपर्क कर उपभोक्ता अपने बकाया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा भुगतान प्रक्रिया में सहायता ले सकते हैं। चेलाराम सिन्हा 9893942146, कृष्णा पाठक 9406361791
नगर निगम द्वारा लिया गया यह निर्णय आम नागरिकों के हित में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम है, जिससे बड़ी संख्या में बकाया जलकर दाताओं को राहत मिलेगी।

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